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अंडरटेकिंग/औपचारिक वादा

अंडरटेकिंग/औपचारिक वादा
काल्पनिक चित्र

जमानत के समय अभियुक्त की तरफ से लिया जाने वाला बंधपत्र, जिसे अंडरटेकिंग भी कहा जाता है, एक लिखित दस्तावेज है जो अभियुक्त द्वारा अदालत को यह वचन देने के लिए दिया जाता है कि वह सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होगा। और किसी भी प्रकार से गवाहो को धमकाना, डराना या समझौता का दबाव बनाना या न्यायालय की कार्यवाही में बाघा न डालना आदि यदि अभियुक्त अदालत में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो बांड राशि जब्त की जा सकती है। 



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अस्वीकरण: सलाह सहित यह प्रारूप केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है. यह किसी भी तरह से योग्य अधिवक्ता राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने अधिवक्ता से परामर्श करें. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023  इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है

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